केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन 5.0 का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने भी प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में अब ये बदलाव होंगे–
-यूपी में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन.
-यूपी में 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट.
-एनसीआर में डीएम और कमिश्नर तय करेंगे सुरक्षा व्यवस्था.
-यूपी में 3 चरणों मे खुलेंगे दफ्तर.
-कंटेनमेंट जोन छोड़कर खुलेंगे धार्मिक स्थल.
-यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे.
-यूपी में सुपर मार्केट भी खुलने के आदेश.
-बारात घर भी खोलने की अनुमति मिली.
-बारात घर में 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे.
-बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक.
-सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे.
-सैलून में एक ही तौलिए का बार-बार उपयोग नहीं होगा.
-टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को भी अनुमति मिली.
-फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगी.
-रोडवेज चलाने की भी अनुमति मिली.
-बसों में सेनेटाइजेशन किया जाएगा.
-बस में फेस मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा.
-शर्तों पर चलेंगी प्राइवेट बसें.
-दोपहिया वाहन पर 2 लोगों की चलने की अनुमति मिली.
-पार्कों को खोलने के भी आदेश दिए गए. पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे.
-खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश. दर्शकों को अनुमति नहीं होगी.
-सरकारी दफ्तरों में शिफ्ट में 100 प्रतिशत कर्मचारी बुलाये जाएंगे.
-शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खुलेंगी.
-मिठाई की दुकानों में बैठाकर खिलाया नहीं जा सकता.
-अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति के साथ विदेशी देशों में फॉ देशों की संधि के मुताबिक आवागमन होगा.
-कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते.
-वाहनों में मास्क लगाकर और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना आवश्यक है.