69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। आज हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने कोर्ट नम्बर 26 में केस नंबर 8063/2020, अमिता त्रिपाठी व अन्य पर फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।
बता दें कि आंसर की पर उठे विवाद के बाद कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया है। जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने यह आदेश दिया। आपको बता दें कि एक तरफ आज से शिक्षकों की भर्ती की काउंसिलिंग शुरू होनी थी, लेकिन अब कोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षकों की भर्ती लटकती नजर आ रही है।
यूजीसी के चेयरमैन को पत्र लिखकर सारे विवादित प्रश्नों पर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा। जस्टिस आलोक माथुर ने विवादित सवालों पर विशेषज्ञ समिति को अगली तारीख तक तटस्थ राय देने को कहा है। सुनवाई की अगली तारीख-12 जुलाई रखी गई है।
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