Samachar up – योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक प्रदेश में अब किसी भी तरह की हड़ताल करने की अनुमति नहीं होगी। कोरोनाकाल में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है।

पूरे प्रदेश में अगले 6 महीने के लिए एस्मा एक्ट लागू कर दिया गया है। इस कानून को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मुहर के बाद यह कानून प्रदेश के हर कर्मी पर लागू हो गया है।

स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग के चलते लिया गया है फैसला-

सूबे की योगी सरकार ने कोरोनाकाल में स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग की संभावित हड़ताल को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। इस एक्ट के लागू होने के बाद इन विभागों के कर्मचारी किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर पाएंगे।

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एस्मा कानून क्या होता है? ( What is asma )

एस्मा कानून का प्रयोग हड़ताल रोकने के लिए किया जाता है। बता दें, इसका पूरा नाम आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून है। एस्मा अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल करता पाया जाता है तो वह अवैध और दण्डनीय होगी।