WhatsApp के कोर्ट जाने पर सरकार का बयान

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WhatsApp ने 25 मई को भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली HC में एक याचिका दर्ज की है। ये केस भारत सरकार के नए IT नियमों के खिलाफ है। मैंसेंजर ऐप ने दलील देते हुए कहा है कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी। इस केस की आज सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने कहा कि हम राइट टू प्राइवेसी का सम्मान करते हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक जरूरत पड़ने पर WhatsApp को मैसेज का ओरिजिन बताना होगा, मतलब मैसेज ट्रेस करना होगा। whatsapp ban news in india

क्यों मचा है बवाल

फरवरी 2021 में सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। इन्हें लागू करने के लिए कंपनियों को तीन महीने का समय दिया गया था। इसकी डेडलाइन आज यानी 26 मई को खत्म हो रही है। सरकार की नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस में साफ लिखा गया है कि देश में सोशल मीडिया कंपनियों को कारोबार की छूट है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के हो रहे दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। whatsapp ban news in india

सरकार का क्या है कहना

सरकार का कहना है कि WhatsApp को मैसेज का ओरिजिन बताना होगा, मतलब मैसेज ट्रेस करना होगा। इस तरह की जरूरत उन मामलों में पड़ती है, जब किसी मैसेज को रोकना हो या उसकी जांच करना हो। ऐसी स्थिति में भी मैसेज
की जरूत हो सकती है। कोई गंभीर ऑफेंस कर ले जिससे भारत की संप्रभूता पर खतरा हो।

सरकार की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता या दूसरे देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन में कोई दिक्कत आती है, तो ऐसे में मैसेज के ओरिजिन की जरूरत होगी। इसके अलावा रेप, सेक्सुअल मेटेरियल या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मेटेरियल की जांच पड़ताल के लिए भी इसकी जरूरत होगी।

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क्या है WhatsApp का कहना

WhatsApp की ओर से कहा गया है कि ऐसा करने पर यूजर्स की प्राइवेसी के साथ समझौता होगा। एक मैसेज का ओरिजन ट्रेस करने का मतलब WhatsApp के सभी यूजर्स के मैसेजों का ट्रेस करना होगा और इसके लिए डेटाबेस तैयार करना होगा। इससे यूजर्स का डेटा भी कंपनी के पास होगा। इससे यूजर की प्राइवेसी को खतरा होगा।whatsapp ban news in india

केंद्रीय मंत्री का दावा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा

हालांकि, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक सोशल मीडिया गाइडलाइन्स से WhatsApp के नॉर्मल फंक्शन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसका नॉर्मूल यूजर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।