यूपी में एक बार फिर कोरोना के मामले में बढ़ोतरी को देखते यूपी सरकार ने प्रदेश को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत राज्यपाल ने इस बाबत पत्र जारी कर दिया है। यह घोषणा 31 मार्च तक लागू रहेगी। इससे पहले मार्च, 2019 में प्रदेश को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया था।
नई गाइडलाइन जारी ( new corona Guidelines in up)
योगी सरकार ने महामारी एक्ट लागू करने के साथ ही पाबन्दिशों की नई गाइडलाइन (New Guidelines in up) जारी कर दी है।
> इसके मुताबिक नाईट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं एवं मालवाहक वाहनों समेत एंबुलेंस आदि को आने-जाने की इजाजत है।
> कोविड-19 से जुड़े पुलिसकर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनके आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।
> मास्क लगाने और सॉशल डिस्टेंसिंग को भी सख्ती से लागू करवाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश किया गया है।
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> गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर लोग मास्क जरुर लगाएंगे।
> बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं देगा। मास्क नहीं तो सामान नहीं इस संदेश के साथ व्यापारियों को जिला प्रशासन लगातार जागरुक कर रहा है।
> शॉपिंग मॉल और मार्केट में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित। शॉपिंग मॉल और बड़े मार्केट को यह आदेश दिया गया है कि हर कोई 2 गज की दूरी बनाए रखेगा साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए।
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शादी में 200 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल
इसके अलावा बंद स्थानों पर शादी समारोह और दूसरे कार्यक्रम में एक साथ 200 से अधिक लोगों को इकट्ठा या आमंत्रित नहीं किया जा सकता है और सभी लोगों को मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना जरूरी है। खुले स्थानों पर कैपेसिटी का 50 फ़ीसदी तक अतिथियों को इनवाइट किया जा सकता है। यहां भी सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी और मास्क के नियमों का पालन करना है।
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