यूपी में गो हत्या निरोधक कानून के लगातार दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि इस कानून का ‘निर्दोषों’ के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है।
यह टिप्पणी जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने गो हत्या और गो मांस की बिक्री के एक आरोपी की जमानत को मंजूर करते हुए की। कोर्ट ने कानून के दुरुपयोग पर चिंता भी जताई है।
कोर्ट ने शामली जनपद निवासी आरोपी रहमू उर्फ रहमुद्दीन को सशर्त जमानत पर रिहा करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई मांस पकड़ा जाता है, इसे गो मांस के रूप में दिखाया जाता हैष कई बार इसकी जांच भी फॉरेंसिक लैब में नहीं कराई जाती है। इस कानून का गलत इस्तेमाल निर्दोषों के खिलाफ किया जा रहा है।