धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका को खारिज कर दिया।
दरअसल मुजफ्फरनगर जिले के विवाहित जोड़े ने परिवारवालों को उनके शांति पूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए उसे खारिज दिया है।
जस्टिस एम सी त्रिपाठी की एकलपीठ ने दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने नूर जहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। इस केस में हिन्दू लड़की ने धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के से शादी की थी।