बड़ी खबर:- बाबा रामदेव अक्सर पतंजलि को लेकर बड़ा बड़ा बयान देते फिरते है, की उनका प्रोडक्ट बिलकुल साफ सुथरा है इसमें कही से भी कोई शिकायत नहीं मिलेगा।
- लेकिन अब उनका झूठ सबके सामने साफ साफ दिख रहा है, दअरसल हरिद्वार स्थित बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ के उत्पादों की कराई गई सैंपलिंग फेल निकला और उसपर एडीएम कोर्ट ने 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आपको बता दें कि दिव्य योग मंदिर से पतंजलि द्वारा उत्पादित बेसन, शहद, कच्ची घानी सरसों का तेल, जैम एवं नमक के सैंपल भरे थे। इन्हें जांच के लिए रुद्रपुर लैब में भेजा गया था। जहां रिपोर्ट में सभी पांचों उत्पाद मिस ब्रांडिंग और भ्रामक प्रचार में फेल पाए गए।
- गौरतलब है कि एडीएम वित्त ललित नारायन मिश्र की न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाया। न्यायालय ने सरसों के तेल की मिस ब्रांडिंग पर ढाई लाख, नमक पर ढाई लाख, पाइन एप्पल जैम पर ढाई लाख, बेसन पर डेढ़ लाख और शहद पर दो लाख यानि कुल 11 लाख का जुर्माना लगाया है।
साथ ही आदेश दिया कि अदायगी न करने पर इसकी भूराजस्व की तरह वसूली की जाएगी। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनी तीस दिन के भीतर इस मामले में खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण में अपील करने का अधिकार होगा।
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