GST:- आखिरकार सभी के सहमति से जीएसटी (गुड्स और सर्विस टैक्स) के चारो विधेयक लोकसभा में पारित हो गए। हरी झंडी मिलते ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को क्रांतिकारी कदम बताया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि नए साल पर देश में नया कानून आया है।
आइए जानते हैं जीएसटी लागू होने से होने वाले बदलाव .??
- जीएसटी लागू होने से टैक्स में चोरी आसान नहीं होगी। अप्रत्यक्ष टैक्स प्रणाली में पार्दर्शीता आएगी।
- जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में एक ही टैक्स प्रणाली होगी।
- राज्य और केंद्र, दोनों मिलकर सामान और सेवाओं पर टैक्स लगाएंगे।
- इसके अलावा तंबाकू, शराब आदि जैसे सेहत पर खराब असर डालने वाले सामानों और लग्जरी चीजों पर टैक्स बढ़ाया गया है.
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- अब हवाई चप्पल और बीएमडब्ल्यू पर एक समान टैक्स नहीं लगाया जा सकता। संसद और राज्यों की विधानसभाओं को गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स लगाने का अधिकार होगा।
- जीएसटी काउंसिल में 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। संविधान संशोधन के तहत जीएसटी के तहत पहले पांच साल में किसी राज्य को घाटा होगा, तो उसकी व्यवस्था की जाएगी
- इस नई कर व्यवस्था से एकरूपता आएगी, जो ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। जीएसटी से ऑनलाइन लेनदेन बढ़ेगा और इससे कर देने वालों का दायरा बढ़ेगा। इसका ईमानदार करदाताओं को फायदा मिलेगा।
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- विश्व बैंक के एक शोध के अनुसार जीएसटी लागू होने से GDP में 2% का इजाफा होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।
- वित्तमंत्री अरुण जेटली के अनुसार, सरकार ने 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब रखे हैं।
- खाने-पीने की अहम चीजों पर 0% टैक्स, जबकि नुकसानदेह या लग्जरी चीज़ों पर अधिक टैक्स रखा गया है।
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