UP: कोरोना कर्फ्यू के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी, 20 जिलों में कोई छूट नहीं

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यूपी में कोरोना कर्फ्यू के संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं, वहां कोई ढील नहीं दी जायेगी। 600 से कम केस वाले जिलों में सुबह 7 से शाम 7 तक खुलेंगे बाजार, साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी।

इन जिलों में नहीं मिलेगी छूट

लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी जिले में कोई छूट नहीं मिलेगी। इन जिलों में पहले की तरह स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा, मॉल, जिम, पूल्स पूर्णतः बंद रहेंगे।

यूपी सरकार ने जारी किए निर्देश

  • 1 जून सुबह सात बजे से अग्रिम आदेश तक कोरोना कर्फ़्यू तमाम गतिविधियों के साथ लागू रहेगा
  • लखनऊ में कोई राहत नहीं होगी
  • वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा
  • प्रदेश के सभा बाज़ार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन को छोड़कर खुले रहेंगे
  • सभी फ्रंटलाइन सरकारी दफ्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी जबकि बाकी जगहों पर पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे
  • माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास विभागीय फ़ैसले के हिसाब से चल सकेंगे
  • सभी धार्मिक स्थलों में पांच से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे