नए टैक्स स्लैब नियम को लेकर हैं कंफ्यूज तो यहां पढ़िए सबसे आसान शब्दों में

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Budget news in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने नए पर्सनल इनकम टैक्स रेट और सिस्टम का ऐलान किया। नए सिस्टम में टैक्स स्लैब और रेट्स में बदलाव किए गए हैं।

New tax slab 2020 in hindi

सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए नई व्यवस्था को वैकल्पिक रखा है। करदाता चाहें तो पुरानी टैक्स दरों का विकल्प जारी रख सकते हैं। लेकिन, ऐसे लोग जिनकी सैलरी के अलावा बिजनेस से भी आय है और नया विकल्प चुनते हैं तो फिर बदल नहीं पाएंगे।

यानी कि इसका फायदा उन लोगों को होगा जो टैक्स सेविंग के लिए निवेश नहीं करते हैं। लेकिन, आप टैक्स सेविंग के लिए निवेश करते हैं, तो पुराना विकल्प ही फायदेमंद है।

नया टैक्स विकल्प : किन डिडक्शन और एग्जम्प्शन का फायदा नहीं मिलेगा

1. स्टैंडर्ड डिडक्शन
नए सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं उठाया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत सैलरीड क्लास को 40 हजार रुपये पर टैक्स नहीं लगता है।

2. सेक्शन 80C
सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख तक निवेश टैक्स फ्री होता है। अब इसका भी फायदा नहीं उठाया जा सकता है। इस सेक्शन के तहत इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम, PPF, ELSS, SCSS, NSC में निवेश, स्टॉम्प ड्यूटी, सुकन्या समृद्धि योजना, पांच साल के बैंक डिपॉजिट और होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट री-पेमेंट शामिल हैं।

3. सेक्शन 80D
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स के दायरे में नहीं आता है और इस पर सेक्शन 80डी के तहत छूट मिलती है। यह छूट 80सी की 1.5 लाख की सीमा से अलग है। इस सेक्शन के तहत 50 हजार रुपये छूट का फायदा उठाया जा सकता है।

4. होम लोन इंट्रेस्ट (सेक्शन 24)
सेक्शन 24 के तहत होम लोन के इंट्रेस्ट पेमेंट पर 2 लाख रुपये तक सालान छूट मिलती है।

5. इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस (HRA)और लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) पर भी छूट मिलती है।

क्या है यह नया टैक्स स्लैब

1. 5 लाख से 7.5 लाख तक की आमदनी पर 10% टैक्स देना होगा। पहले 20% टैक्स लागू था।
2. 7.5 लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15% की दर से टैक्स देना होगा। पहले 20% की दर से टैक्स लगता था।
3. 10 लाख से 12.5 लाख तक की आमदनी पर 20% से टैक्स लगेगा। पहले 30% से टैक्स वसूला जाता था।
4. 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% की दर से टैक्स लगेगा। पहले 30% की दर से लगता था।
5. 15 लाख रुपये से ऊपर की टैक्सेबल इनकम पर पहले की तरह ही 30% की दर से टैक्स लगता रहेगा।

 

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