69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

0
168
up teacher, 69000, 69 thousands teachers recruitment

69 हजार शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने सरकार को तीन महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है, जिसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली का पालन किया गया हो।

बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में आरोप लगाया गया था कि 19 हजार पदों पर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी की जगह सिर्फ 3.86 फीसदी का और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 21 फीसदी की जगह 16.2 फीसदी आरक्षण दिया गया था।