सुप्रीम कोर्ट:-
8 नवम्बर 2016 को पीएम मोदी ने घोषणा करते हुए 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का एलान किया था। पीएम ने नोट बदलने की अंतिम तारीख 30 दिसम्बर तक दिया था। वहीँ अब सुप्रीम कोर्ट ने नोट बदलने की समय सीमा को लेकर केंद्र सरकार और आरबीआई से जवाब मांग है।
दरअसल आपको बतादें कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर इसका जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सभी को पुराने नोट बदलने की मंजूरी क्यों नहीं दी गई है ? बता दें कि सिर्फ NRI को ही पुराने नोट बदलने की मंजूरी सरकार ने दी है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।
बता दें कि केंद्र सरकार ने शुरुआत में कहा था कि पुराने नोट 30 दिसम्बर तक रिजर्ब बैंक सहित बैंकों में बदले जा सकेंगे। इसके बाद 31 मार्च तक सिर्फ रिजर्ब बैंक में बदले जा सकेंगे।