उन्नाव गैंगरेप केस में तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को अजीवन कारावास की सजा का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ 25 लाख का जुर्माना भी ठोका गया है। साथ ही पीड़िता के परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि और आवास दिया जाएगा है।
इससे पहले तीस हजारी कोर्ट में दोषी कुलदीप सेंगर की सजा पर सुनवाई की गई थी। जिस दौरान जांच एजेंसी सीबीआई ने सेंगर को उम्र कैद देने की मांग भी की थी। सीबीआई का कहना था कि, ये मामला केवल रेप का नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक उत्पीड़न भी शामिल है। वहीं इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को जांच को लेकर फटकारा था।
कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया।